ड्राइविंग लाइसेंस (DL) आवेदन, ऑनलाइन लर्नर टेस्ट एवं नवीनीकरण कैसे करें: परिवहन सारथी गाइड
द्वारा शिवम तिवारी, संस्थापक, फॉर्मसूत्र · अपडेट: September 2026 · 8 min read
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत घर बैठे आधार द्वारा लर्नर लाइसेंस परीक्षा, आरटीओ टेस्ट ट्रैक स्लॉट बुकिंग, मेडिकल फॉर्म 1A एवं 1 वर्ष के भीतर डीएल नवीनीकरण नियम।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के अंतर्गत बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक मार्ग पर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है जिसमें ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सारथी पोर्टल (sarathi.parivahan.gov.in) के माध्यम से अधिकांश सेवाओं को फेसलेस (कागज-मुक्त) कर दिया है। यह गाइड घर बैठे ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस टेस्ट, परमानेंट टेस्ट ट्रैक पास करने, मेडिकल फिटनेस एवं नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया प्रदान करती है।
मुख्य जानकारी
| शासकीय अधिनियम | मोटर वाहन अधिनियम 1988 / 2019 संशोधन एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 |
|---|---|
| सक्षम प्राधिकारी | क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) / सारथी परिवहन पोर्टल |
| सरकारी शुल्क | ₹150–₹200 (लर्नर लाइसेंस) + ₹200 (ड्राइविंग टेस्ट) + ₹200 (स्मार्ट कार्ड डीएल) |
| लर्नर लाइसेंस की वैधता | 6 माह (30 दिन पूर्ण होने के बाद कभी भी पक्के लाइसेंस हेतु आवेदन संभव) |
| नवीनीकरण छूट अवधि | समाप्ति से 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद तक बिना पुनः टेस्ट के नवीनीकरण |
चरण-दर-चरण प्रक्रिया
सारथी पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण द्वारा लर्नर लाइसेंस (LL) आवेदन
sarathi.parivahan.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना राज्य चुनें। 'Apply for Learner Licence' पर क्लिक करें। 'Submit via Aadhaar Authentication' विकल्प चुनें। इससे आपको आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वाहन श्रेणी चुनें: मोटरसाइकिल (MCWG) अथवा चौपहिया कार (LMV)।
घर बैठे ऑनलाइन सड़क सुरक्षा ट्यूटोरियल व कंप्यूटर टेस्ट दें
पोर्टल पर सड़क सुरक्षा (Road Safety) का अनिवार्य वीडियो देखें। आपके मोबाइल पर टेस्ट पासवर्ड आएगा। वेबकैम युक्त कंप्यूटर से 15 प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दें जिसमें यातायात संकेतों, गति सीमा और सड़क नियमों के प्रश्न होते हैं। 60% (9 सही उत्तर) लाते ही तुरंत लर्नर लाइसेंस पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है।
30 दिन की अनिवार्य प्रतीक्षा एवं परमानेंट डीएल स्लॉट बुकिंग
केंद्रीय नियमों के अनुसार लर्नर लाइसेंस बनने के कम से कम 30 दिन बाद ही पक्के लाइसेंस (Permanent DL) के ड्राइविंग टेस्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है। 30 दिन से 6 माह के बीच सारथी पर 'Apply for Driving Licence' चुनकर आरटीओ के ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक का स्लॉट बुक करें।
आरटीओ ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ADTT) पर टेस्ट पास करें
निर्धारित तिथि पर अपने वाहन (वैध आरसी, बीमा व प्रदूषण सहित) के साथ टेस्ट ट्रैक पर पहुंचें: • दोपहिया: बिना पैर जमीन पर टिकाए अंग्रेजी अंक '8' के आकार में बाइक चलाना। • चौपहिया: ढलान पर गाड़ी रोकना व बिना पीछे लुढ़के आगे बढ़ाना (Gradient Test), पैरेलल पार्किंग एवं रिवर्स 'S' ट्रैक पार करना।
मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) स्वीकृति एवं स्मार्ट कार्ड स्पीड पोस्ट
सेंसर आधारित ऑटोमेटेड ट्रैक पर पास होते ही एमवीआई आपके आवेदन को डिजिटल स्वीकृति दे देता है। चिप युक्त स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट द्वारा आपके आधार पते पर भेजा जाता है तथा उसी समय डिजिलॉकर व एम-परिवहन ऐप पर भी डिजिटल रूप में उपलब्ध हो जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (ओटीपी सत्यापन हेतु मोबाइल नंबर लिंक)
- पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित मेडिकल प्रमाण पत्र (Form 1A - 40 वर्ष से अधिक आयु या कमर्शियल लाइसेंस हेतु)
- शारीरिक योग्यता का स्व-घोषणा पत्र (Form 1 ऑनलाइन सबमिट)
- वैध लर्नर लाइसेंस की मूल प्रिंट प्रति
- टेस्ट के दिन लाए गए वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), थर्ड पार्टी/व्यापक बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC)
- डीएल नवीनीकरण हेतु: पुराना मूल ड्राइविंग लाइसेंस एवं फॉर्म 1A
- शुल्क भुगतान की ऑनलाइन रसीद
स्टांप पेपर और नोटरी नियम
सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन या नवीनीकरण में किसी स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं होती। केवल लाइसेंस खोने/चोरी होने पर डुप्लीकेट डीएल बनवाने के लिए पुलिस गुमशुदगी रिपोर्ट के साथ ₹10 या ₹50 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र मांगा जाता है।
आधिकारिक पोर्टल और लिंक
आम गलतियाँ और उनसे बचने के उपाय
- लर्नर लाइसेंस की 6 माह की अवधि समाप्त होने देना: यदि 6 माह में आपने पक्के लाइसेंस का टेस्ट नहीं दिया, तो लर्नर लाइसेंस निरस्त हो जाता है और पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती है।
- डीएल समाप्ति के 1 वर्ष बाद नवीनीकरण कराना: नए नियमों के तहत यदि लाइसेंस समाप्त होने के 1 वर्ष के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको दोबारा आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य होगा।
- बिना प्रदूषण (PUC) या बीमा वाले वाहन से टेस्ट देने जाना: आरटीओ अधिकारी टेस्ट लेने से पहले वाहन के कागजात जांचते हैं; कोई भी दस्तावेज अधूरा होने पर स्लॉट रद्द कर दिया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या डिजिलॉकर में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस चेकिंग में कानूनी रूप से मान्य है?
हाँ। मोटर वाहन नियमों के नियम 139 तथा केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार डिजिलॉकर या एम-परिवहन ऐप में प्रदर्शित डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी मूल कागजात के बराबर कानूनी रूप से मान्य हैं, पुलिस अधिकारी भौतिक कार्ड न होने पर चालान नहीं काट सकते।
डीएल एक्सपायर होने के बाद नवीनीकरण कराने पर कितना जुर्माना लगता है?
समाप्ति के 30 दिनों के भीतर कोई अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगता। 30 दिन बीत जाने के बाद प्रति वर्ष ₹1,000 की दर से विलंब शुल्क देना होता है।