मृत खाताधारक जमा राशि दावा प्रपत्र (नॉमिनी सहित / रहित)

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दिवंगत खाताधारक के बैंक खाते में जमा शेष राशि, सावधि जमा (FD) एवं लॉकर सामग्री प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

मुख्य विवरण (Key Details)

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक खाते के दस्तावेज प्राप्त करें

    नगर पालिका या ग्राम पंचायत से मूल मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें और मृतक की पासबुक, चेक बुक व एफडी रसीदें एकत्र करें।

  2. खाते में नॉमिनी (नामांकन) की स्थिति जांचें

    बैंक पासबुक या स्टेटमेंट से देखें कि क्या खाते में वैध नॉमिनी (नामांकन) दर्ज है; नॉमिनी होने पर क्लेम की प्रक्रिया बहुत सरल और तेज होती है।

  3. बैंक का निर्धारित क्लेम सेटलमेंट फॉर्म भरें

    यदि नॉमिनी है तो नॉमिनी क्लेम फॉर्म, और यदि नॉमिनी नहीं है तो सभी कानूनी वारिसों द्वारा संयुक्त क्लेम फॉर्म भरें।

  4. इंडेम्निटी बॉन्ड और ज़मानतदार (Sureties) तैयार करें (नॉमिनी न होने पर)

    बिना नॉमिनी वाले मामलों में राज्य के स्टांप नियमानुसार ₹100 से ₹500 के स्टांप पेपर पर इंडेम्निटी बॉन्ड और दो स्वतंत्र जमानतदारों के दस्तावेज तैयार करें।

  5. होम ब्रांच में दस्तावेज जमा करें और भुगतान प्राप्त करें

    बैंक शाखा में सभी दस्तावेज जमा करें; आरबीआई (RBI) 2025 निर्देशों के तहत सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर क्लेम का निपटारा अनिवार्य है।

फॉर्म कैसे भरें (How to Fill)

आम गलतियों से बचें (Common Mistakes)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

यदि खाते में नॉमिनी दर्ज है तो क्या बैंक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांग सकता है?

नहीं। आरबीआई 2025 निर्देशों के अनुसार यदि वैध नॉमिनी दर्ज है, तो बैंक को केवल मृत्यु प्रमाण पत्र और केवाईसी के आधार पर 15 कैलेंडर दिनों में भुगतान करना होता है।

क्या नॉमिनी को खाते के पूरे पैसे का मालिक माना जाता है?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नॉमिनी केवल ट्रस्टी होता है, और वास्तविक मालिक मृतक के सभी कानूनी वारिस होते हैं।

यदि खाते में कोई नॉमिनी न हो तो बैंक से पैसा कैसे निकलता है?

आरबीआई निर्देश 2025 के अनुसार बिना नॉमिनी वाले खातों में वाणिज्यिक बैंकों में ₹15 लाख और सहकारी बैंकों में ₹5 लाख तक सरलीकृत दस्तावेजों (क्षतिपूर्ति बंधपत्र/इंडेम्निटी बॉन्ड और कानूनी वारिस प्रमाण पत्र) के आधार पर बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भुगतान होता है। यदि बैंक 15 कैलेंडर दिनों के बाद देरी करता है, तो जमा पर बैंक दर + 4% वार्षिक ब्याज और लॉकर पर ₹5,000 प्रतिदिन का विलंब मुआवजा देय होता है।

इंडेम्निटी बॉन्ड के लिए कितने रुपये का स्टांप पेपर लगता है?

यह संबंधित राज्य के स्टांप अधिनियम पर निर्भर करता है, आमतौर पर ₹100 से ₹500 का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर लगता है।

मृतक के बैंक लॉकर से सामान निकालने की क्या प्रक्रिया है?

बैंक अधिकारियों की समिति, नॉमिनी या वारिसों और स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में लॉकर खोलकर सूची (इन्वेंट्री) बनाती है और सामान सुपुर्द करती है।

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