जाति प्रमाण पत्र आवेदन (अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)

Read in English →

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सरकारी नौकरियों में आरक्षण एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति श्रेणी का आधिकारिक प्रमाणन।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

मुख्य विवरण (Key Details)

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. पैतृक वंशावली एवं जाति के साक्ष्य जुटाएं

    पिता या दादा का पुराना जाति प्रमाण पत्र, 1950/1985 पूर्व का भू-अभिलेख अथवा पिता की पुरानी स्कूल टीसी एकत्र करें जिसमें जाति अंकित हो।

  2. पारिवारिक वंशावली (शजरा) शपथ पत्र तैयार कराएं

    पिता एवं पूर्वजों से अपने रक्त संबंध को प्रमाणित करने वाला वंशावली शपथ पत्र ₹50–₹100 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर तैयार कराएं।

  3. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अथवा एसडीएम कार्यालय में आवेदन करें

    राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरें अथवा तहसील लोक सेवा केंद्र / एसडीएम राजस्व काउंटर पर समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करें।

  4. राजस्व व क्षेत्रीय सामाजिक जांच

    क्षेत्रीय पटवारी अथवा राजस्व निरीक्षक द्वारा मूल गांव/मोहल्ले में वंशावली व पारंपरिक जाति की स्थलीय जांच कर रिपोर्ट लगाई जाती है।

  5. एसडीएम द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र जारी होना

    दस्तावेजों व रिपोर्ट के सत्यापन उपरांत उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

फॉर्म कैसे भरें (How to Fill)

आम गलतियों से बचें (Common Mistakes)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है?

राजस्व विभाग के उप-विभागीय दंडाधिकारी (SDM) अथवा तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

क्या मां के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बन सकता है?

वैधानिक नियमों के अनुसार जाति केवल पैतृक वंश (पिता) से तय होती है, अतः पिता पक्ष के दस्तावेज आवश्यक होते हैं।

वंशावली शपथ पत्र हेतु कितने रुपये का स्टांप पेपर लगता है?

राजस्व नियमों के अनुसार सामान्यतः ₹50–₹100 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर वंशावली शपथ पत्र दिया जाता है।

जाति प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?

राजस्व वंशावली और क्षेत्रीय जांच प्रक्रिया के कारण जाति प्रमाण पत्र जारी होने में सामान्यतः 15–30 दिन में जारी हो जाता है।

क्या एससी/एसटी जाति प्रमाण पत्र की कोई वैधता सीमा होती है?

नहीं, एससी एवं एसटी जाति प्रमाण पत्र आजीवन वैध रहते हैं, जबकि ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर आय प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रतिवर्ष कराना होता है।

संबंधित गाइड

WhatsApp पर शेयर करें

← फॉर्मसूत्रा होमपेज