मूल निवास / अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन

Read in English →

संबंधित राज्य में निरंतर निवास का वैधानिक प्रमाण पत्र, जो सरकारी नौकरियों, आरक्षण और छात्रवृत्ति के लिए अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

मुख्य विवरण (Key Details)

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. राज्य में निरंतर निवास के साक्ष्य एकत्र करें

    संबंधित राज्य में निरंतर 10-15 वर्षों से रहने के प्रमाण स्वरूप बिजली बिल, मकान की रजिस्ट्री, राशन कार्ड अथवा निरंतर स्कूली अंकसूचियां जुटाएं।

  2. मूल निवास शपथ पत्र तैयार कराएं

    ₹10 or ₹50 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर राज्य में निरंतर निवास, शिक्षा और स्थायी रूप से बसने की घोषणा करता हुआ नोटरीकृत शपथ पत्र बनवाएं।

  3. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अथवा तहसील केंद्र पर आवेदन करें

    राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करें अथवा तहसील के लोक सेवा केंद्र में सभी आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करें।

  4. पटवारी / राजस्व निरीक्षक द्वारा सत्यापन

    क्षेत्रीय पटवारी अथवा लेखपाल मतदाता सूची, भूमि अभिलेख और स्थानीय पड़ोसियों से आवेदक के निरंतर निवास की पुष्टि कर रिपोर्ट लगाते हैं।

  5. डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करें

    तहसीलदार अथवा एसडीएम की स्वीकृति के उपरांत पोर्टल से डिजिटल हस्ताक्षरित व बारकोड युक्त मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।

फॉर्म कैसे भरें (How to Fill)

आम गलतियों से बचें (Common Mistakes)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु राज्य में कितने वर्ष रहना अनिवार्य है?

अधिकांश राज्यों में निरंतर 10-15 Year निवास का अभिलेखीय साक्ष्य मांगा जाता है, जो राज्य नीतियों के अनुसार भिन्न हो सकता है।

मूल निवास शपथ पत्र हेतु कितने रुपये का स्टांप पेपर लगता है?

राज्य नियमानुसार ₹10 or ₹50 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र देना होता है।

मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम अधिकारी कौन है?

राजस्व विभाग के तहसीलदार अथवा उप-विभागीय दंडाधिकारी (SDM) मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम हैं।

मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने में कितना समय लगता है?

दस्तावेजों व पटवारी जांच उपरांत प्रमाण पत्र सामान्यतः 15–30 दिन के भीतर जारी कर दिया जाता है।

क्या मूल निवास प्रमाण पत्र की कोई समय-सीमा (Validity) होती है?

अधिकांश राज्यों में मूल निवास प्रमाण पत्र आजीवन वैध रहता है, जब तक कि व्यक्ति किसी अन्य राज्य में स्थायी रूप से न बस जाए।

संबंधित गाइड

WhatsApp पर शेयर करें

← फॉर्मसूत्रा होमपेज