किरायेदार पुलिस सत्यापन प्रपत्र
सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और कानून के अनुपालन हेतु किरायेदार की पृष्ठभूमि का अनिवार्य पुलिस सत्यापन।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- किरायेदार का पासपोर्ट साइज फोटो एवं पहचान प्रमाण (आधार / वोटर आईडी)
- किरायेदार का गृह जनपद का स्थायी निवास प्रमाण
- मकान मालिक का पहचान एवं स्वामित्व प्रमाण (बिजली बिल / रजिस्ट्री)
- विधिवत भरा व दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित सत्यापन प्रपत्र
- किरायेदार के कार्यस्थल / नियोक्ता का संदर्भ विवरण
मुख्य विवरण (Key Details)
- संबंधित विभाग / प्राधिकरण: स्थानीय पुलिस थाना / नगर पुलिस आयुक्तालय
- स्टांप पेपर / सरकारी शुल्क: पुलिस थाने और राज्य पुलिस पोर्टल पर आमतौर पर निःशुल्क
- जमा करने का माध्यम: राज्य पुलिस नागरिक पोर्टल (CCTNS) अथवा स्थानीय थाने में दो प्रतियों में जमा
- अनुमानित समय: 3–7 कार्यदिवस में मुहरबंद पावती रसीद
- आधिकारिक पोर्टल: https://cctns.gov.in
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड एवं मुद्रित करें
फॉर्मसूत्र अथवा राज्य पुलिस के नागरिक पोर्टल से आधिकारिक किरायेदार पुलिस सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड करें। इसकी दो प्रतियां प्रिंट करें ताकि एक प्रति थाने में जमा हो और दूसरी प्रति मकान मालिक के पास पावती के रूप में सुरक्षित रहे।
किरायेदार के पहचान व निवास दस्तावेज एकत्र करें
किरायेदार के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति, मूल गृह जनपद के स्थायी पते का प्रमाण तथा हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो प्राप्त करें। किरायेदार के नियोक्ता अथवा मूल गांव के परिचितों का विवरण भी लें।
मकान मालिक एवं किराये परिसर का विवरण भरें
किराये पर दिए गए मकान का पूरा पता, मकान मालिक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर तथा आपातकालीन संपर्क विवरण संबंधित खंड में सावधानीपूर्वक भरें।
मकान मालिक और किरायेदार के संयुक्त हस्ताक्षर
घोषणा पत्र पर मकान मालिक और किरायेदार दोनों अपने मूल हस्ताक्षर करें तथा किराये पर रहने वाले सभी वयस्क सदस्यों के पासपोर्ट फोटो प्रपत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपकाएं।
स्थानीय पुलिस थाने अथवा ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करें
तैयार प्रपत्र को किराये के मकान के क्षेत्राधिकार वाले स्थानीय पुलिस थाने में जमा करें अथवा राज्य पुलिस के सीसीटीएनएस (CCTNS) पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करें। थाने से मुहरयुक्त पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें।
फॉर्म कैसे भरें (How to Fill)
- किरायेदार विवरण वाले कॉलम में किरायेदार का पूरा कानूनी नाम आधार कार्ड के अनुसार ही लिखें।
- स्थायी पते के स्थान पर किरायेदार के मूल गांव, पोस्ट ऑफिस, तहसील, जिला और राज्य का पूर्ण पता दर्ज करें।
- कार्यस्थल विवरण में किरायेदार की कंपनी/कार्यालय का नाम, पद तथा नियोक्ता का आधिकारिक दूरभाष नंबर दर्ज करें।
- सह-अधिभोगी तालिका में मकान में रहने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम, आयु, संबंध और मोबाइल नंबर लिखें।
- मकान मालिक विवरण में अपना सही मकान नंबर, वार्ड तथा संबंधित पुलिस थाना स्पष्ट रूप से अंकित करें।
आम गलतियों से बचें (Common Mistakes)
- थाने में फॉर्म जमा करने के बाद मुहरयुक्त पावती (Receiving Acknowledgment) न लेना सबसे बड़ी चूक है।
- किरायेदार का अधूरा स्थायी पता दर्ज करना अथवा मूल जिले की जानकारी छोड़ देना।
- किराये के परिसर में रहने वाले अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्यों के फोटो व पहचान पत्र संलग्न न करना।
- किरायेदार के मूल पहचान पत्रों का भौतिक मिलान किए बिना केवल अस्पष्ट फोटोकॉपी स्वीकार कर लेना।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- क्या किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है?
कई शहरों और ज़िलों में पुलिस आयुक्त या ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश से किरायेदार का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है, और जानकारी न देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नियम शहर के अनुसार अलग होते हैं, इसलिए अपने थाने या राज्य पुलिस के नागरिक पोर्टल से पुष्टि करें।
- किरायेदार सत्यापन हेतु थाने में कितना सरकारी शुल्क लगता है?
पुलिस थाने और राज्य पुलिस पोर्टल पर आमतौर पर निःशुल्क होता है (कुछ राज्यों में मामूली पोर्टल शुल्क लग सकता है)।
- क्या किरायेदार सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है?
हाँ, कई राज्यों के पुलिस पोर्टल और मोबाइल ऐप पर किरायेदार का विवरण व दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर डिजिटल पावती प्राप्त की जा सकती है।
- फॉर्म जमा करने के बाद मकान मालिक को क्या प्रमाण अपने पास रखना चाहिए?
मकान मालिक को पुलिस थाने की मुहरयुक्त द्वितीय प्रति अथवा ऑनलाइन जनरेटेड पावती रसीद को सुरक्षित रखना चाहिए।
- सत्यापन पावती रसीद प्राप्त होने में कितना समय लगता है?
थाने के काउंटर पर मुहरयुक्त रिसीविंग तुरंत मिल जाती है, जबकि समग्र पृष्ठभूमि सत्यापन में सामान्यतः 3–7 दिन का समय लगता है।