सूचना का अधिकार (RTI) प्रथम अपील प्रपत्र (धारा 19(1))

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आरटीआई आवेदन पर 30 दिनों में सूचना न मिलने अथवा सीपीआईओ द्वारा अधूरी/भ्रामक जानकारी देने पर धारा 19(1) के तहत विभागीय उच्चाधिकारी को अपील।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

मुख्य विवरण (Key Details)

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. प्रथम अपील के कानूनी आधार की पुष्टि करें

    जांच लें कि मूल आरटीआई आवेदन के 30 दिन पूरे होने पर भी कोई जवाब नहीं मिला है (डीम्ड रिफ्यूजल), या दी गई जानकारी अधूरी व भ्रामक है।

  2. प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA) का विवरण प्राप्त करें

    सीपीआईओ के जवाब पत्र से या संबंधित विभाग की वेबसाइट से वरिष्ठ प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम और कार्यालय का पता नोट करें।

  3. फॉर्म बी (Form B) में अपील याचिका तैयार करें

    निर्धारित प्रारूप में मूल आरटीआई आवेदन संख्या, आवेदन की तारीख, जन सूचना अधिकारी का नाम और अपील के ठोस कानूनी आधार दर्ज करें।

  4. सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें

    मूल आरटीआई आवेदन (फॉर्म ए) की प्रति, डाक रसीद या ऑनलाइन पावती, और जन सूचना अधिकारी का जवाब (यदि प्राप्त हुआ हो) संलग्न करें।

  5. स्पीड पोस्ट या ऑनलाइन पोर्टल से भेजें और 30-45 दिन ट्रैक करें

    अपील rtionline.gov.in पर दर्ज करें या स्पीड पोस्ट से भेजें; आरटीआई अधिनियम की धारा 19(6) के अनुसार 30 से 45 दिनों में फैसला आना अनिवार्य है।

फॉर्म कैसे भरें (How to Fill)

आम गलतियों से बचें (Common Mistakes)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

आरटीआई में प्रथम अपील दायर करने की समय-सीमा क्या है?

सीपीआईओ का जवाब मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, या 30 दिन में जवाब न आने की स्थिति में उस मियाद के खत्म होने के 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।

क्या प्रथम अपील दायर करने के लिए कोई सरकारी फीस लगती है?

केंद्र सरकार के विभागों में प्रथम अपील पूर्णतः निःशुल्क है। कुछ राज्यों में ₹10 से ₹50 तक का मामूली कोर्ट फीस स्टांप लग सकता है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी को कितने दिनों में फैसला सुनाना होता है?

आरटीआई कानून की धारा 19(6) के तहत अपीलीय अधिकारी को 30 दिनों में, या विशेष कारणों की स्थिति में अधिकतम 45 दिनों में लिखित आदेश पारित करना होता है।

क्या प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है?

अपीलीय अधिकारी सूचना देने का निर्देश दे सकता है, और कानूनन जुर्माना लगाने का वैधानिक अधिकार केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को है।

यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी भी न्याय न दे तो क्या उपाय है?

आप 90 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।

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