सूचना का अधिकार (RTI) प्रथम अपील प्रपत्र (धारा 19(1))
आरटीआई आवेदन पर 30 दिनों में सूचना न मिलने अथवा सीपीआईओ द्वारा अधूरी/भ्रामक जानकारी देने पर धारा 19(1) के तहत विभागीय उच्चाधिकारी को अपील।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- मूल आरटीआई आवेदन पत्र (प्रपत्र क) की प्रति
- डाक विभाग की स्पीड पोस्ट रसीद अथवा ऑनलाइन आवेदन पावती
- जन सूचना अधिकारी (CPIO) द्वारा प्रेषित उत्तर/अस्वीकृति पत्र (यदि प्राप्त हुआ हो)
- प्रथम अपील के विस्तृत कानूनी आधारों की व्याख्यात्मक सूची
मुख्य विवरण (Key Details)
- संबंधित विभाग / प्राधिकरण: प्रथम अपीलीय अधिकारी (First Appellate Authority - FAA)
- स्टांप पेपर / सरकारी शुल्क: केंद्रीय मंत्रालयों में पूर्णतः निःशुल्क (राज्यों में ₹10 से ₹50 का कोर्ट फीस टिकट, यदि विहित हो)
- जमा करने का माध्यम: ऑनलाइन (rtionline.gov.in) अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा
- अनुमानित समय: 30–45 कार्यदिवस में अपीलीय आदेश
- आधिकारिक पोर्टल: https://rtionline.gov.in
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
प्रथम अपील के कानूनी आधार की पुष्टि करें
जांच लें कि मूल आरटीआई आवेदन के 30 दिन पूरे होने पर भी कोई जवाब नहीं मिला है (डीम्ड रिफ्यूजल), या दी गई जानकारी अधूरी व भ्रामक है।
प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA) का विवरण प्राप्त करें
सीपीआईओ के जवाब पत्र से या संबंधित विभाग की वेबसाइट से वरिष्ठ प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम और कार्यालय का पता नोट करें।
फॉर्म बी (Form B) में अपील याचिका तैयार करें
निर्धारित प्रारूप में मूल आरटीआई आवेदन संख्या, आवेदन की तारीख, जन सूचना अधिकारी का नाम और अपील के ठोस कानूनी आधार दर्ज करें।
सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
मूल आरटीआई आवेदन (फॉर्म ए) की प्रति, डाक रसीद या ऑनलाइन पावती, और जन सूचना अधिकारी का जवाब (यदि प्राप्त हुआ हो) संलग्न करें।
स्पीड पोस्ट या ऑनलाइन पोर्टल से भेजें और 30-45 दिन ट्रैक करें
अपील rtionline.gov.in पर दर्ज करें या स्पीड पोस्ट से भेजें; आरटीआई अधिनियम की धारा 19(6) के अनुसार 30 से 45 दिनों में फैसला आना अनिवार्य है।
फॉर्म कैसे भरें (How to Fill)
- आवेदन में संबोधित करें: 'सेवा में, प्रथम अपीलीय अधिकारी, [विभाग/मंत्रालय का नाम], [कार्यालय का पता]'.
- अपीलार्थी का पूरा नाम, पत्र व्यवहार का पता, फोन नंबर और ईमेल स्पष्ट दर्ज करें।
- मूल आरटीआई आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर, जमा करने की तारीख और सीपीआईओ का संदर्भ नंबर लिखें।
- अपील का कारण स्पष्ट रूप से लिखें: जैसे '30 दिन बीतने पर भी जानकारी न मिलना' या 'अधूरी और असत्य सूचना प्रदान करना'।
- प्रार्थना में लिखें कि जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाए, और अंत में सत्यापन घोषणा पर हस्ताक्षर करें।
आम गलतियों से बचें (Common Mistakes)
- 30 दिन की तय समय-सीमा बीत जाने के बाद बिना देरी का वाजिब कारण दिए अपील दायर करना।
- मूल आरटीआई आवेदन या डाक रसीद की प्रति साथ में न लगाना जिससे अपील तकनीकी आधार पर खारिज हो सकती है।
- अपील में ऐसे नए सवाल जोड़ देना जो मूल आरटीआई आवेदन में नहीं पूछे गए थे।
- सीधे सूचना आयोग (Commission) में अपील भेज देना; पहले विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाना अनिवार्य है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- आरटीआई में प्रथम अपील दायर करने की समय-सीमा क्या है?
सीपीआईओ का जवाब मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, या 30 दिन में जवाब न आने की स्थिति में उस मियाद के खत्म होने के 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।
- क्या प्रथम अपील दायर करने के लिए कोई सरकारी फीस लगती है?
केंद्र सरकार के विभागों में प्रथम अपील पूर्णतः निःशुल्क है। कुछ राज्यों में ₹10 से ₹50 तक का मामूली कोर्ट फीस स्टांप लग सकता है।
- प्रथम अपीलीय अधिकारी को कितने दिनों में फैसला सुनाना होता है?
आरटीआई कानून की धारा 19(6) के तहत अपीलीय अधिकारी को 30 दिनों में, या विशेष कारणों की स्थिति में अधिकतम 45 दिनों में लिखित आदेश पारित करना होता है।
- क्या प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है?
अपीलीय अधिकारी सूचना देने का निर्देश दे सकता है, और कानूनन जुर्माना लगाने का वैधानिक अधिकार केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को है।
- यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी भी न्याय न दे तो क्या उपाय है?
आप 90 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।