मृत्यु के बाद बिजली बिल में नाम परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

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पंजीकृत उपभोक्ता के निधन के उपरांत बिजली मीटर कनेक्शन को वैध वारिस के नाम पर स्थानांतरित करने हेतु उप-संभागीय अधिकारी (SDO) अथवा सहायक अभियंता को प्रस्तुत किया जाने वाला औपचारिक आवेदन पत्र।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

मुख्य विवरण (Key Details)

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. मीटर का पुराना बकाया पूरी तरह जमा करें

    नाम परिवर्तन आवेदन से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि पूर्व उपभोक्ता के खाते पर कोई भी बिजली बिल बकाया न हो। बकाया राशि रहने पर डिस्कॉम द्वारा नाम परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाता है।

  2. मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विधिक वारिस दस्तावेज तैयार करें

    नगर निगम, नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत से जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसके साथ ही सक्षम तहसीलदार अथवा राजस्व न्यायालय से जारी वारिस प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर नकल संलग्न करें।

  3. अन्य सह-वारिसों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करें

    यदि दिवंगत उपभोक्ता के एक से अधिक विधिक वारिस हैं, तो अन्य सभी वारिसों से नोटरीकृत शपथ पत्र अथवा एनओसी प्राप्त करें कि उन्हें आपके नाम पर मीटर दर्ज कराने में कोई आपत्ति नहीं है।

  4. स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) बनवाएं

    राज्य विद्युत नियामक आयोग के नियमानुसार निर्धारित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करें, जिससे भविष्य में किसी पारिवारिक विवाद की स्थिति में डिस्कॉम सुरक्षित रहे।

  5. एसडीओ / सहायक अभियंता कार्यालय अथवा पोर्टल पर आवेदन जमा करें

    यह औपचारिक आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित स्थानीय उप-संभागीय अधिकारी (SDO) के कार्यालय में जमा करें अथवा राज्य डिस्कॉम के ऑनलाइन उपभोक्ता पोर्टल पर अपलोड करें।

  6. सत्यापन एवं बिल में नाम दर्ज होना

    कनिष्ठ अभियंता (JE) द्वारा स्थल और मीटर जांच उपरांत आवेदन स्वीकृत कर दिया जाता है और आगामी बिलिंग चक्र से नए उपभोक्ता का नाम बिल पर मुद्रित होने लगता है।

फॉर्म कैसे भरें (How to Fill)

आम गलतियों से बचें (Common Mistakes)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

यदि कई कानूनी वारिस हों तो मीटर किसके नाम होगा?

यदि किसी एक वारिस के नाम पर कनेक्शन कराया जा रहा है, तो अन्य सभी विधिक वारिसों की एनओसी अथवा सहमति शपथ पत्र आवश्यक होता है।

क्या मृत्यु उपरांत मीटर नाम बदलने हेतु क्षतिपूर्ति बांड जरूरी है?

हाँ, अधिकांश राज्य विद्युत कंपनियां भविष्य के किसी भी विवाद से बचाव हेतु गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र मांगती हैं।

मीटर में पहले से जमा सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या होता है?

वारिस प्रमाण पत्र और अन्य सह-वारिसों की सहमति के आधार पर पूर्व उपभोक्ता की सिक्योरिटी राशि नए उपभोक्ता के खाते में समायोजित कर दी जाती है।

मूल उपभोक्ता के निधन के बाद नाम बदलने में कितना समय लगता है?

दस्तावेज सत्यापन और कनिष्ठ अभियंता (जेई) द्वारा मीटर जांच के उपरांत सामान्यतः 7 से 30 कार्य दिवसों के भीतर नया नाम दर्ज हो जाता है।

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