ईपीएफओ प्रपत्र 19 (भविष्य निधि पूर्ण भुगतान दावा)
नौकरी छूटने पर भविष्य निधि (PF) बैलेंस की निकासी (75% तुरंत, 12 महीने की बेरोजगारी के बाद पूर्ण सेटलमेंट) अथवा 55 वर्ष पर सेवानिवृत्ति पर पूर्ण निकासी का प्रपत्र।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- आधार से लिंक व सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)
- ईपीएफओ डेटाबेस में सत्यापित स्थायी खाता संख्या (PAN)
- नाम व आईएफएससी कोड स्पष्ट दर्शाने वाले निरस्त चेक अथवा बैंक पासबुक की स्कैन प्रति
मुख्य विवरण (Key Details)
- संबंधित विभाग / प्राधिकरण: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
- स्टांप पेपर / सरकारी शुल्क: लागू नहीं (पूर्णतः ऑनलाइन सदस्य पोर्टल)
- जमा करने का माध्यम: ईपीएफओ एकीकृत सदस्य पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) अथवा उमंग ऐप
- अनुमानित समय: 7–15 कार्यदिवस
- आधिकारिक पोर्टल: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
यूएएन (UAN) पोर्टल पर केवाईसी सत्यापन जांचें
ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल पर लॉग इन करें और सुनिश्चित करें कि आपका आधार, पैन कार्ड और बैंक खाता विवरण डिजिटल रूप से सत्यापित और लिंक्ड हैं।
नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) की पुष्टि करें
जांच लें कि पिछली कंपनी ने सर्विस हिस्ट्री में 'Date of Exit' दर्ज कर दी है; यदि कंपनी ने दर्ज नहीं किया है तो कर्मचारी पोर्टल पर स्वयं भी एग्जिट मार्क कर सकते हैं।
ऑनलाइन सर्विसेज में फॉर्म 19 क्लेम चुनें
पोर्टल पर 'Online Services' > 'Claim (Form-31, 19, 10C)' मेनू में जाएं, बैंक खाता नंबर सत्यापित करें और 'Only PF Withdrawal (Form 19)' का चयन करें।
कैंसिल चेक और फॉर्म 15G अपलोड करें (यदि लागू हो)
बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की साफ कॉपी अपलोड करें जिस पर आपका नाम व आईएफएससी छपा हो; 5 साल से कम सेवा और ₹50,000 से अधिक राशि पर टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15G लगाएं।
आधार ओटीपी से प्रमाणित कर क्लेम सबमिट करें
आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके सबमिट करें; ईपीएफओ द्वारा 7 से 15 कार्य दिवसों में राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
फॉर्म कैसे भरें (How to Fill)
- पोर्टल पर अपने सक्रिय बैंक खाते का नंबर अक्षरशः सही दर्ज कर वेरीफाई करें।
- अपलोड किए जाने वाले कैंसिल चेक या पासबुक पर खाताधारक का नाम और आईएफएससी कोड साफ पठनीय होना चाहिए (साइज 500 KB से कम रखें)।
- अपना वर्तमान आवासीय पता आधार कार्ड के अनुसार सही भरें।
- यदि कुल नौकरी 5 साल से कम है और निकासी राशि ₹50,000 से अधिक है, तो टीडीएस कटौती रोकने के लिए फॉर्म 15G (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15H) पीडीएफ अपलोड करें।
- आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर सबमिशन पूरा करें।
आम गलतियों से बचें (Common Mistakes)
- 12 महीने की बेरोजगारी पूरी होने से पहले पूर्ण सेटलमेंट हेतु फॉर्म 19 भर देना (नौकरी छूटने पर 75% तुरंत निकाला जा सकता है, लेकिन पूर्ण निकासी 12 महीने बाद या 55 वर्ष पर सेवानिवृत्ति पर ही होती है)।
- धुंधला कैंसिल चेक अपलोड करना या ऐसा चेक लगाना जिस पर खाताधारक का नाम प्रिंट न हो।
- फॉर्म 19 के साथ पेंशन निकासी (फॉर्म 10C) का आवेदन न करना जिससे पेंशन का पैसा अटका रह जाता है।
- 5 वर्ष से कम सेवा और ₹50,000 से अधिक निकासी पर फॉर्म 15G न लगाना, जिससे टीडीएस कट जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- फॉर्म 19 और फॉर्म 10C में क्या अंतर है?
फॉर्म 19 का उपयोग भविष्य निधि (PF) की कुल राशि निकालने के लिए होता है, जबकि फॉर्म 10C पेंशन (EPS) फंड निकालने या स्कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए भरा जाता है।
- नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ फाइनल सेटलमेंट किया जा सकता है?
अक्टूबर 2025 के ईपीएफओ सुधारों के अनुसार नौकरी छूटने पर सदस्य 75% तक पीएफ राशि तुरंत निकाल सकते हैं। पूर्ण और अंतिम पीएफ सेटलमेंट 12 महीने की बेरोजगारी के बाद अनुमत है। 55 वर्ष पर सेवानिवृत्ति, स्थायी विकलांगता या विदेश बसने पर भी पूर्ण निकासी तुरंत की जा सकती है।
- क्या पीएफ का पैसा निकालने पर टैक्स (TDS) कटता है?
यदि आपने 5 वर्ष या उससे अधिक निरंतर सेवा की है तो पीएफ पूर्णतः कर-मुक्त है। 5 वर्ष से कम सेवा में ₹50,000 से अधिक होने पर टीडीएस कटता है।
- ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने के कितने दिनों में पैसा बैंक खाते में आता है?
आमतौर पर ईपीएफओ 7 से 15 कार्य दिवसों के भीतर क्लेम प्रोसेस कर सीधे आपके सत्यापित बैंक खाते में एनईएफटी कर देता है।
- यदि पुरानी कंपनी क्लेम पर साइन करने से मना करे तो क्या पीएफ निकाल सकते हैं?
हाँ। ऑनलाइन आधार-लिंक्ड यूएएन पोर्टल पर क्लेम करने के लिए नियोक्ता (कंपनी) के हस्ताक्षर या अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती।